
वाराणसी कोर्ट ने सत्येंद्र प्रसाद तिवारी के खिलाफ जारी किया NBW, ‘सीओ को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश
वाराणसी की स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट में गवाही देने के लिए तीन बार तलब किए जाने के बावजूद पेश न होने पर कौशांबी के CO ट्रैफिक सत्येंद्र प्रसाद तिवारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है.

Varanasi News: वाराणसी की स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट में गवाही देने के लिए बार-बार बुलाए जाने के बावजूद पेश न होना कौशांबी के CO ट्रैफिक सत्येंद्र प्रसाद तिवारी को भारी पड़ गया है. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है. अदालत ने उनका वेतन रोकने और 10 सितंबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया है.
2018 के मामले में देनी थी गवाही
मामला साल 2018 का बताया जा रहा है. वाराणसी के भेलूपुर थाने में तौफीक आलम के खिलाफ धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत केस दर्ज हुआ था. उस समय सत्येंद्र प्रसाद तिवारी भेलूपुर में CO के पद पर तैनात थे और मामले की जांच से जुड़े थे. वर्तमान में वह कौशांबी में CO ट्रैफिक के पद पर तैनात हैं. इस मामले में उनकी गवाही होना बाकी थी, जिसके लिए स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट ने उन्हें कई बार तलब किया था.
